अपराध

तीन साल पहले दोस्त की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा

विकासनगर : अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने दोस्त की हत्या के मामले में दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि पांच जनवरी 15 को राजेंद्र सिंह नेगी पुत्र माधो सिंह नेगी निवासी ग्राम हरिपुर सेलाकुई ने थाना सहसपुर की सेलाकुई चौकी में तहरीर दी थी कि उसका लड़का राहुल नेगी (18) मोहल्ले में किसी जन्मदिन की पार्टी में 31 दिसंबर 2014 की शाम छह बजे गया था। कार्यक्रम समाप्त होने पर उसके साथ शुभम पंवार पुत्र विक्रम पंवार निवासी बहादुरपुर सहसपुर व अखिल रमोला पुत्र भगवान सिंह रमोला निवासी धूलकोट थाना प्रेमनगर गए थे।

देर रात तक राहुल नेगी घर नहीं पहुंचा। शुभम से पूछने पर उसने राहुल को घर छोड़ने की बात कही। छह जनवरी 15 को वादी राजेंद्र ने दोबारा सेलाकुई पुलिस चौकी पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसे जानकारी मिली कि उसके लड़के राहुल का शव बिधौली में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के पास जंगल में मिला है। उसे शक है कि उसके पुत्र राहुल की हत्या शुभम व अखिल ने ही की है।

सेलाकुई पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शुभम व अखिल को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कैंची, खून लगे कपड़े शुभम के घर से बरामद कर लिए। पूछताछ में दोनों ने राहुल नेगी की हत्या की बात स्वीकारी।

सहसपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेचक यशपाल बिष्ट ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कुल 15 गवाहों में से आठ गवाह परिक्षित कराए गए। साक्षी पारस बिष्ट व आशू थापा ने बताया कि शुभम व अखिल राहुल को यह कहकर बाइक पर बैठाकर ले गए थे कि घर छोड़ देंगे। पुलिस जांच में आया था कि घटना से कुछ समय पहले किसी लड़की पर छींटाकशी करने के कारण शुभम व राहुल के बीच झगड़ा हुआ था। जिसके चलते शुभम व अखिल ने राहुल की हत्या कर डाली।

सुनवाई के बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

 

Related Articles

Back to top button