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माननीय गृहमंत्री जी का NRC के सम्बन्ध में Statement

नई दिल्ली: असम में NRC को Update करने की कार्रवाई 15 अगस्त 1985 के Assam Accord के आलोक में की जा रही है। यह प्रक्रिया माननीय Supreme Court के आदेशानुसार एवं कोर्ट की Monitoring में हो रही है।

मैं सभी को यह आश्वस्त कराना चाहता हू कि NRC के Exercise को पूरी तरह से objective, transparent एवं meticulous तरीके से किया जा रहा है। इस process के सभी stage पर सभी लोगों को सुनने का पूरा अवसर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को कानून के अनुसार करते हुए due procedure को follow किया जा रहा है तथा आगे भी इसी प्रकार से किया जायेगा।

हम यह सुनिश्चित करेंगें कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और उसे humane treatment मिले। सभी व्यक्तियों को कानून के तहत remedy प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा।

सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि 30 जुलाई को publish किया जाने वाला NRC सिर्फ draft है। Draft publication के उपरांत claims और objections के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा। सभी claims और objections को duly examine किया जाएगा। Claims और objection के disposal के पहले भी सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। उसके उपरांत ही final NRC publish किया जाएगा।

जो भी व्यक्ति Claims और objections के नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें foreigners tribunal में appeal करने का अधिकार citizenship rules में उपलब्ध है, इसलिए NRC के publication के बाद किसी को detention centre में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

State Government को कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में Law & Order maintain करें और यह भी सुनिश्चित करें कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत न दें। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाये। सभी की सुरक्षा की कारगर व्यवस्था की जाये तथा किसी को भय या आशंका फैलाने न दिया जाये। केन्द्र सरकार Assam की सरकार को सभी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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