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मुस्लिम ट्रेवल बैन: ट्रंप सरकार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ट्रंप द्वारा 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है. इससे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी थी. बाद में इराक का नाम इस लिस्ट से हटाकर सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से यहां आने वालों पर 90 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया था. साथ ही सीरियाई शरणार्थियों के प्रवेश पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया था.

ट्रंप के इस फैसले की अमेरिका के भीतर और बाहर कड़ी आलोचना हुई थी. इसके बाद ट्रंप के इस ट्रेवल बैन के खिलाफ अमेरिका की निचली अदालत में अपील की गई थी. निचली अदालत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत दी है. एक तरफ उसने इस मामले पर ट्रंप प्रशासन द्वारा सुनवाई करने की अपील को स्वीकार कर लिया है और दूसरी तरफ ट्रेवल बैन के कुछ हिस्सों को आंशिक रूप से लागू करने इजाजत भी दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन देशों के पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, अगर वहां का कोई नागरिक अमेरिका आना चाहता है तो अमेरिका में उसके किसी के व्यक्ति या संस्था के साथ पहले से निजी ताल्लुकात होने चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो वो नागरिक अमेरिका में नहीं आ सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीरियाई शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर 120 दिनों के लिए लगाए गए प्रतिबंध को भी मंजूरी दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अंतिम फैसला नहीं है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है.

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