राजनीति

राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, ‘बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से राज्यों की होगी मदद’

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार पर असहमति जाहिर की है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य की शक्तियों का हनन होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है।

दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के.सी वेणुगोपाल ने सदन में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या राज्य सरकारों ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार पर अपनी असहमति दर्ज की है। जिसके बाद लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि “पंजाब सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह के कदम से राज्य सरकार की शक्तियों का हनन होगा है। लेकिन उनकी आशंकाएं गलत हैं, बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विस्तार के बाद सीमावर्ती राज्यों में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल ने गृह राज्य मंत्री से अगला सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने यह फैसला लेने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श किया है? जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि “केंद्र ने 2014 की अधिसूचनाओं में संशोधन किया है और असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है।”

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने 2014 में जारी किए गए नोटिफिकेशन में संसोधन कर बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र में विस्तार किया है। जिसके बाद नए एलान के तहत अब बीएसएफ के अधिकारी पंजाब, बंगाल और असम सरीखे राज्यों में सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तक के दायरे में गिरफ्तारी, सर्च अभियान और जब्ती जैसी कार्रवाई का फैसला खुद कर सकेंगे। पहले बीएसएफ को सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर तक के दायरे में कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी।

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