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16 और स्टील उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत लाया गया जिससे कुल मिला कर 85-90 प्रतिशत स्टील उत्पाद कवर हुए

नई दिल्ली: स्टील क्षेत्र में 100 प्रतिशतत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने 20 जून, 2018 को अधिसूचना संख्या एस ओ 2998 (ई) एवं एस ओ 2999 (ई) के माध्यम से दो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश नामतः स्टील एवं स्टील उत्पाद ( गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 एवं स्टेनलेस स्टील उत्पाद ( गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 जारी किए हैं।

इसके परिणामस्वरूप, 16 और स्टील उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे के तहत लाया गया है। इससे पूर्व, मंत्रालय द्वारा 34 कार्बन स्टील उत्पाद एवं 3 स्टेनलेस स्टील उत्पादों को अधिसूचित किया गया था। प्रभावी रूप से, ये आदेश अब 50 से अधिक कार्बन स्टील एवं 3 स्टेनलेस स्टील उत्पादों को कवर करते हैं जिनका मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और ये बुनियादी ढांचे, आवास, इंजीनियरिंग उपयोग तथा व्यापक रूप से आम लोगों की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस आदेशों को कार्यान्वित करने के द्वारा देश में उपभोग किए जाने वाले  लगभग 85-90 प्रतिशत स्टील एवं स्टील उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के तहत कवर हो जाएंगे।

उपरोक्त अधिसूचना के लिहाज से, अगर उन पर बीआईएस चिन्ह नहीं है तो अधिसूचित स्टील वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माताओं को बीआईएस प्रमाणीकरण चिन्ह लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जो विदेशी आपूर्तिकर्ता इन वस्तुओं की आपूर्ति भारत को करना चाहते हैं, उन्हें बीआईएस पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

इस्पात मंत्रालय ने भोजन, फूड एडिटिव्स, दवा एवं औषधियों में उपयोग में लाए जाने वाले टिन प्लेटों (आईएस: 1993) को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाने का फैसला किया है और यह प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। मंत्रालय शेष स्टील उत्पादों को भी चरणबद्ध तरीके से क्यूसीओ के तहत लाने पर विचार कर रहा है।

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