उत्तर प्रदेश

बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल पर की गई पंजीकरण की व्यवस्था

लखनऊ: बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत ऐसे नागरिक, जिनके पास अपना कोई आवास नहीं है तथा आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधारकार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं, वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं, उनके लिये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने बताया कि इसके दृष्टिगत आधार कार्ड निर्गत करने के लिये पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों के साथ-साथ यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के ेनचमतपदजमदकमदजध्ूंतकमदध् उंजतमदध्ीमंक व िपदेजपजनजपवद व ितमबवहदपेमक ेीमसजमत ीवउमेए वतचींदंहम मजबण् ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त प्रमाणपत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे, जिससे की राशन कार्ड निर्गत करने में सहजता होगी। वंचितों की पहचान एवं सत्यापन का कार्य मण्डला युक्त अपने पर्यवेक्षण में जिलाधिकारी व जिलापूर्ति अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा। कोई ऐसा पात्र व्यक्ति, जो खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है तो, उस व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हेल्पलाइन नम्बर-1800-1800-150 पर सूचना दी जा सकती है।
अपर आयुक्त ने बताया कि इसके क्रम में सूचना या विवरण का सत्यापन यथा स्थिति ग्राम पंचायत के लेखपाल तथा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में नगर महापौर/नगर आयुक्त द्वारा नामित व्यक्ति से कराते हुए सूची तैयार की जायेगी। आवेदन की समस्त कार्यवाही जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा की जायेगी। सत्यापनकर्ता अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि आवेदक भारत का नागरिक हो, सत्यापन स्थल पर कितने समय से निवास कर रहा है, आजीविका के श्रोत क्या हैं? इसके लिये पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जा सकता है। पंजीकरण यदि किसी स्वैच्छिक संस्था द्वारा कराया जा रहा है तो, संस्था का समस्त विवरण यथा पंजीकरण संख्या, आय का श्रोत, बैंक डीटेल आदि की भली-भाँति जाँच करा ली जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि संस्था कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ऐसी स्थिति में कराया गया कोई भी पंजीकरण अमान्य होगा।
श्री दुबे ने बताया कि कार्य प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर, सत्यापन की कार्यवाही कर, पात्रता के आधार पर, इन वंचितों को राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।

Related Articles

Back to top button