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Corona: दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, मेट्रो और रेस्तरां में केवल 50% लोगों की होगी मौजूदगी

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शनिवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की। मेट्रो, डीटीसी एवं क्लस्टर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि महाराष्ट्र से विमान के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिवसीय पृथक-वास में रहना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेस्तरां, बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी। डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी जबकि विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। डीडीएमए के मुताबिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य को छोड़कर दिल्ली में तरण ताल बंद रहेंगे।

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