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दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. सभी CAPF (Central Armed Police Forces) के जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ (Benefits Of Old Pension Scheme) मिलेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर निर्देश भी जारी करने के लिए कहा है. जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ओल्ड पेंशन योजना का लाभ CRPF, BSF, CISF और ITBP के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि 22 दिसंबर 2013 को जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक सभी आर्म फोर्स को छोड़कर सेंट्रल गर्वमेंट के अन्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.

ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओल्ड पेंशन योजना आर्म फोर्स के लिए पहले से ही मौजूद है. ऐसे में नई पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है. कोर्ट ने यह भी जानकारी दी कि नई पेंशन योजना के नोटिफिकेशन में यही जानकारी दी है कि नई पेंशन योजना आर्म फोर्स के लिए नहीं है. इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ सीएपीएफ कर्मियों को मिलता रहेगा.

गृह मंत्रालय के अधीन है आर्म फोर्स

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, (1981) जो दर्शाता है कि सीआरपीएफ सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है. इसके आगे कोर्ट ने कहा कि गर्वमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा था कि सेंट्रल फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है. इस कारण आर्म फोर्स केंद्र के अधीन है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन और PW डिपॉर्टमेंट के नवंबर 2003 के मेमोरैडम, 6 दिसंबर 2004 के स्पष्टीकरण लेटर और 17 दिसंबर 2022 के ऑफिस के मेमोरैडम को रीड किया. इन सभी अधिसूचनाओं के अनुसार, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, असम राइफल्स और SSB सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) का हिस्सा हैं.

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