उत्तर प्रदेश

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित दिव्यांगजन भी होंगे लाभान्वित

लखनऊः प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत संचालित दिव्यांग भरण-पोषण (दिव्यांग पेंशन) अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि 1000 रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
इस सम्बंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेशानुसार इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग पेंशन का मासिक अनुदान राशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की गई है। पूर्व में यह अनुदान राशि 500 रूपये थी। इसके साथ ही ऐसे दिव्यांगजन जो भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं, उनकी भी अनुदान राशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस बढ़ी हुई धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
दिव्यांग भरण-पोषण (दिव्यांग पेंशन) अनुदान योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई पेंशन की दर 01 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होगी। इस योजना की अन्य शर्तें पूर्व की भांति लागू रहेंगी।

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