उत्तर प्रदेश

निर्माण कार्य मे किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमियतता परिलक्षित होने पर दर्ज होगी एफआईआर: अपर मुख्य सचिव गृह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के घोषणाओं के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं को प्रथम किश्त के आवंटन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, गृह ने लोकभवन स्थित कमाण्ड सेंटर मे कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता तथा किसी प्रकार की अनियमियता न बरती जाय। उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये है कि  निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित कार्यदायी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी ने जनपद हापुड़, अमरोहा, औरेया, अमेठी, सम्भल, चन्दौली तथा कासगंज में पुलिस लाईन निर्माण के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस लाईन निर्माण के कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों से एक-एक करके बात की तथा निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। इसके साथ ही उन्होंने 44 जनपदों के पुलिस लाइन के आवासीय भवन के कार्यों को करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियो से जनपदों में कार्य करने वाले अधिकारियों के नाम भी पूछे ।

बैठक में डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आवासीय भवन तथा जनपद मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय व पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय. जनपद सीतापुर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय व पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद मेरठ में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद चुनार में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद उन्नाव में गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मे आवासीय भवन के निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओ की जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा ली गयी। इसके साथ ही थानों में महिला, पुरूष बैरक एवं विवेचना कक्ष, पुलिस लाइन की महिला, पुरूष बैरक, पीएसी की बैरक, नये अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण, नए थानो/चौकी के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन का निर्माण तथा जनपद गोरखपुर एवं बदायूं में महिला पीएसी बटालियन के निर्माण करने वाली संस्थाओं के प्रमुखों से जानकारी ली गयी।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बैठक में उपस्थित संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्माण कार्यों का डिजाईन तीन से चार दिन में तैयार कर प्रस्तुत किया जाय तथा 23 अक्टूबर 2019 तक निर्माण कार्यों का प्रेजेटेंशन भी तैयार कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ किया जाय। निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमियतता मिलने पर सीधे एफआईआर की जायेगी, इस बात का ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिये किये जाने वाले टेंडर मे भी सतर्कता एवं पारदर्शिता बरती जाय।

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