देश-विदेश

PACL के 6 करोड़ निवेशकों के लिए खुशखबरी, सेबी ने उठाया यह बड़ा कदम

नई दिल्ली: अगर आपने भी चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) में निवेश किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. जमा राशि वापस पाने के लिए रिफंड क्लेम करने की अंतिम तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है. ऐसे में यदि आप अभी भी रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाये हैं तो आपको तीन महीने का समय और मिल गया है. पीएसीएल मामले की जांच कर रही आरएम लोढ़ा समिति ने कहा है कि कंपनी में निवेश करने वालों के लिए अपने दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है.

6 करोड़ लोगों ने किया है निवेश
आपको बता दें कि पीएसीएल में करीब 6 करोड़ निवेशकों ने निवेश किया है. ऐसे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेश्कों की मांग को देखते हुए समिति ने दावे जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 कर दी है. ऐसे में बहुत से निवेश्क हैं जो 30 अप्रैल नजदीक आने पर भी अभी तक अपने दावे फाइल नहीं कर पाए. इसलिए ऐसा करने का निर्णय किया गया.

सेबी ने इस साल फरवरी में सभी निवेशकों के कंपनी में निवेश दावों को जुटाने का निर्णय किया था. सेबी ने इससे पहले उन निवेशकों को रिफंड करने की प्रक्रिया को पूरा किया है जिनका 2500 रुपये तक का बकाया था. बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री और निवेशकों का धन लौटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था.

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने फरवरी में पीएसीएल की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49000 करोड़ रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी. निवेशक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका पता है- http://sebipaclrefund.co.in/

Source Zee News

Related Articles

Back to top button