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अगर आपके वाहन में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो 5, 000 का चालान भरने के लिए हो जाएं तैयार, जानें- कैसे करें अप्लाई?

दोपहिया और चार पहिया निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर अब निवार्य हो गया है. इसमें खास बात यह है कि जिन वाहनों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0 या एक है, उनके लिए 15 नवंबर 2021 आखिरी तारीख होगी.

इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर अलग-अलग तारीखों पर नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा, नहीं तो चेकिंग करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

बुकिंग के लिए कोई चालान नहीं

राहत की बात यह है कि जिन वाहन मालिकों ने SHRP बुक कराया है, उनकी बुकिंग रसीद मान्य होगी. हालांकि उच्च सुरक्षा संख्या के खिलाफ चालान कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन वाहन की सुरक्षा को देखते हुए निजी वाहनों में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगाने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यूपी में कहीं भी की जा सकती है बुकिंग

अगर आपका वाहन लखनऊ के बाहर यूपी के किसी अन्य जिले में पंजीकृत है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. हाई सिक्योरिटी नंबर बुक कर आप कहीं से भी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं. हालांकि यूपी से बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबरों की बुकिंग यूपी में संभव नहीं होगी.

ऐसे करें अप्लाई

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर बैठे भी लगवा सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में दो विकल्प होंगे. पहला www.siam.in की वेबसाइट पर घर बैठे और दूसरा जिस कंपनी का वाहन है उसके शोरूम में जाकर. इसके लिए वाहन की आरसी लेनी होगी. अगर आप इसे घर पर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको दोपहिया के लिए 100 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शोरूम में जाकर इंस्टाल कराने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा.

संख्या के अंतिम अंक के अनुसार अनुसूची

0-1 15 नवंबर 2021 तक

2-3 15 फरवरी 2022 तक

4-5 15 मई 2022 तक

6-7 15 अगस्त 2022 तक

8-9 15 नवंबर 2022

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