उत्तर प्रदेश

सात जिलों में अतिरिक्त वृद्धाश्रम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी उपक्रमों तथा राजकीय निगमों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

लखनऊ: उ0प्र0 माता-पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण-पोशण तथा कल्याण नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वर्श 2019-20 में प्रदेष के प्रत्येक जनपद में पूर्व से स्थापित एक-एक वृद्धाश्रम के अतिरिक्त 07 जनपदों गोण्डा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर, तथा सोनभद्र में एक-एक अधिकतम 100 वृद्धजनों की क्षमता का आवासीय वृद्धाश्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा पी0पी0पी0 माडल पर संचालित किये जाने है।  यह जानकारी निदेशक समाज कलयाण उ0प्र0 श्री जगदीश प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु प्रतिश्ठित कन्सलटेन्सी फर्मों/एजेन्सी से नियमानुसार स्वैच्छिक संस्थाओं/सरकारी उपक्रमों तथा राजकीय निगमों के चयन हेतु  निदेषालय समाज कल्याण, उ0प्र0 3, प्राग नारायन रोड, लखनऊ द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। उन्होंने बताया कि एजेन्सी के चयन के संबंध में वांछित नियम, षर्ते एवं आवेदन पत्र निदेषालय, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ की वेबसाइट ूूूण्कपतेंउंरांसलंदण्पद से डाउनलोड करके अथवा निदेषालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेष 3, प्राग नारायन रोड, लखनऊ के अनुदान अनुभाग से दिनांक 26.06.2019 से दिनांक .10.07.2019 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निदेशक समाज कल्याण ने बताया कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा 10.07.2019 तक निदेषालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेष, 3 प्राग नारायन रोड, लखनऊ, में उपलब्ध करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के उपरान्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

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