उत्तर प्रदेश

मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों से 30 जून, 2019 तक आवेदन आमंत्रित

लखनऊ: राज्य सरकार द्वारा मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

यह जानकारी निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश ने दी उन्होंने बताया कि आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए अनुदान प्रस्ताव 30 जून, 2019 तक संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। इसके पश्चात् जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति से 31 जुलाई, 2019 तक निदेशालय को प्रेषित किया जायेंगे।

निदेशक ने यह बताया कि निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा इस योजना के लिए पात्रता रखते हों, वे विभागीय वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचीूकण्हवअण्पद से आवश्यक दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

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