उत्तर प्रदेश

चिकन/जरी जरदोजी उत्पाद क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून तक बढ़ी

लखनऊ: एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के अन्तर्गत चिकन/जरी जरदोजी उत्पाद क्षेत्र में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के लिए परियोजना/इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि आगामी 20 जून तक बढ़ा दी गयी है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से किसी भी कार्यदिवस में आवेदन पत्र प्राप्त एवं कर सकते हैं।

उपायुक्त श्री पवन अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ योजना के अन्तर्गतचिकन/जरी जरदोजी उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इस सहायता योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत की इकाइयों को 25 प्रतिशत अधिकत्म 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख रुपये तक की इकाइयों हेतु 6.25 लाख रुपये अथवा लागत का 20 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों को 10 लाख रुपये अथवा लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिनमनी प्रदान की जायेगी। इसके अलावा 150 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाइयों को लागत का 10 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा।

उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद (चिकन/जरी जरदोजी) की इकाईयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न लिया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

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