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एनटीपीसी को ताप बिजली संयंत्रों में अनुसंधान एवं निरीक्षण के लिए ड्रोन्‍स के इस्‍तेमाल की अनुमति मिली

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने राष्‍ट्रीय ताप बिजली निगम (एनटीपीसी) को मध्‍य प्रदेश स्थित विंध्‍याचल उच्‍च ताप बिजली केन्‍द्र और गदरवाड़ा उच्‍च ताप बिजली संयंत्र के अलावा छत्तीसगढ़ स्थित सिपत उच्‍च ताप बिजली परियोजनाओं में अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्‍तेमाल कर दूरस्थ पायलट विमान प्रणाली (आरपीएएस) की तैनाती करने की सशर्त छूट प्रदान की है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अंबर दुबे ने कहा, ‘एनटीपीसी ड्रोन का उपयोग तीन एनटीपीसी स्थलों पर इलाके की मैपिंग, भंडार के व्‍यापक विश्लेषण, हवाई निरीक्षण और अन्य उपयोगों के लिए करेगी। इससे एनटीपीसी को बहुत कम लागत पर उच्च सटीकता के साथ उत्कृष्ट डेटा मिलेगा। यह भारत सरकार के बुनियादी ढांचे, खनन, कृषि और आपदा राहत आदि में औद्योगिक ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है।’

यह सशर्त छूट 31 दिसंबर 2020 तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के पूर्ण परिचालन तक या इसमें जो भी पहले हो, मिलेगी। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एनटीपीसी) को अपने  मध्‍य प्रदेश स्थित विंध्‍याचल उच्‍च ताप बिजली केन्‍द्र और गदरवाड़ा उच्‍च ताप बिजली संयंत्र के अलावा छत्तीसगढ़ स्थित सिपत उच्‍च ताप बिजली परियोजनाओं में अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियों के लिए इस ड्रोन को तैनात करने के संबंध में शर्ते और सीमाएं :

  1. सीएआर सेक्शन 3, सीरीज X, पार्ट I के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एनटीपीसी को मिली यह छूट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विमानन नियम, 1937 के नियम 15A से छूट के अधीन है।
  2. एनटीपीसी को आरपीएएस के संचालन से पहले (क) स्थानीय प्रशासन (ख) रक्षा मंत्रालय (ग) गृह मंत्रालय (घ) भारतीय वायु सेना से वायु रक्षा मंजूरी और (ड.) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी लेनी होगी।
  3. एनटीपीसी केवल आरपीएएस का संचालन करेगा। इस बात को उसने स्वेच्छा से भारत सरकार को सूचित किया है और उसे एक वैध ड्रोन अभिस्वीकृति संख्या (डीएएन) जारी की गई है (यानी मेसर्स आइडिया फोर्ज टेक्‍नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से D1DXOOS1T और D1DXOOS24 के लिए एनईटीआरए पीआरओ)।
  4. एनटीपीसी परिचालन के दायरे और उड़ान मानक निदेशालय की एसओपी की प्रति (एफएसडी), डीजीसीए के पास जमा करेगा। एसओपी से वेटिंग / अनुमोदन के बाद ही रिमोटली पॉयलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) का संचालन किया जाएगा।
  5. एनटीपीसी हवाई फोटोग्राफी के बारे में, यदि जरूरत हो तो, डीजीसीए के नियामक एवं सूचना निदेशालय से आवश्यक अनुमति लेगा।
  6. आरपीएएस के माध्यम से ली गई तस्वीरों / वीडियो-ग्राफ का उपयोग केवल एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। एनटीपीसी आरपीएएस की सुरक्षा और उसके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
  7. आरपीएएस का संचालन केवल दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) में विजुअल लाइन ऑफ साइट के भीतर तक सीमित रखा जाएगा।
  8. एनटीपीसी इन कार्यों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी अथवा अन्य समस्या पर डीजीसीए को क्षतिपूर्ति करेगा।
  9. एनटीपीसी यह सुनिश्चित करेगा कि आरपीएएस काम करने की स्थिति में है और उपकरणों की खराबी के कारण उत्‍पन्‍न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेदार होगा।
  10. उपकरणों के संपर्क में आने के कारण किसी भी व्यक्ति को यदि कोई चोट लगती है तो भी एनटीपीसी मेडिको-कानूनी मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा।
  11. एनटीपीसी के पास आरपीएएस के परिचालन के दौरान किसी तरह की घटना/दुर्घटना होने पर तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति को कवर करने के लिए पर्याप्‍त बीमा कवर होगा।
  12. एनटीपीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरपीएएस के इस्‍तेमाल के दौरान किसी भी हालत में उसमें कोई खतरनाक सामग्री या अलग किस्‍म की सामग्री नहीं ले जाई जाएगी।
  13. एनटीपीसी को जनता, सार्वजनिक संपत्ति, ऑपरेटर आदि की सुरक्षा, संरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी, किसी भी घटना के मामले में डीजीसीए जिम्मेदार नहीं होगा।
  14. एनटीपीसी संबद्ध मंत्रालयों/ प्राधिकरणों की अनुमति के बिना सीएआर की धारा3, सीरीज X, पार्ट I के पैरा 13.1 में निर्दिष्ट नो-फ्लाई जोन में आरपीएएस को संचालित नहीं करेगा।
  15. सीएआर के प्रावधानों के अनुसार आरपीएएस को हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्र में संचालित नहीं किया जाएगा। यदि हवाई अड्डे के पास संचालित किया जाता है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से आरपीएएस के संचालन के समय और क्षेत्र के बारे में अग्रिम अनुमोदन लिया जाएगा।
  16. एनटीपीसी यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रशिक्षित/अनुभवी योग्‍य कर्मी ही आरपीएएस का संचालन करें।
  17. यह पत्र अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आरपीएएस सिस्टम के संबंध में लागू प्रतिबंधों/एसओपी का उल्‍लंघन नहीं करेगा।
  18. संचालन के किसी भी चरण के दौरान घटना/दुर्घटना होने पर डीजीसीए के हवाई सुरक्षा निदेशालय को रिपोर्ट किया जाएगा।

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