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PAN को Aadhaar से तीन क्लिक में जोड़ने का ये है नया और आसान तरीका

आयकर विभाग ने करदाता के स्थाई खाता नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने के लिए नई व आसान सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन सुविधा में मात्र तीन क्लिक करने पर पैन आधार से जुड़ जाएगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जुलाई से यह नियम लागू हो जाएगा। ये होंगे तीन क्लिक

1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट ‘incometaxindiaefiling.gov.in’ पर जाएं। यहां पर बायीं ओर लाल रंग के ऑइकान ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

2.तुरंत एक नई विंडो खुल जाएगी। यहां पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दिया गया नाम दर्ज करें। वहीं नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरें व ‘लिंक आधार’ बटन दबा दें।

3.यह बटन क्लिक करते ही आपका पैन नंबर आधार कार्ड से जुड़ जाएगा। एक नई विंडो में ‘लिंकिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली’ का संदेश आ जाएगा।

कोई गड़बड़ हो तो आधार के ओटीपी की जरूरत होगी यदि आधार में दर्ज नाम में कोई मामूली गड़बड़ होगी तो आधार द्वारा भेजे जाने वाले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की जरूरत होगी। यह आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर व ई-मेल पर आएगा।

जानकारी एक जैसी नहीं हुई तो नहीं होगा लिंक -यदि आधार व पैन में दर्ज जन्म तिथि, लिंग आदि जानकारी एक जैसी नहीं हुई तो पैन आधार से लिंक नहीं होगा। इसलिए लिंक करने के पहले दोनों कार्ड पर दर्ज जानकारियों को चेक कर लें।

नाम गलत हुआ तो क्या करें? यदि किसी व्यक्ति के पैन व आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह अलग हैं तो लिंकिंग प्रक्रिया फेल हो जाएगी। ऐसे करदाता को या तो पैन नंबर में अपना नाम बदलवाना होगा या आधार कार्ड में। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आयकर की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। नई सुविधा को उपयोग कोई भी कर सकता है।

अब तक 1.18 करोड़ जुड़े आयकर विभाग के अनुसार अब तक 1.18 करोड़ पैन आधार से जुड़ गए हैं। आधार नंबर यूआईडीएआई द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं, जबकि पैन किसी व्यक्ति, फर्म या संस्थान को जारी किया जाने वाला 10 अंकों को अल्फान्यूमेरिक (शब्द व अंकों वाले नंबर) नंबर है, जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में दिया जाता है।

 

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