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SBI टैक्स सेविंग स्कीम 2006 में एफडी से बचाएं टैक्स

नई दिल्ली: अभी वित्त वर्ष 2018-19 में किए गए निवेश के प्रूफ जमा कराने का वक्त है। जिन लोगों ने इस वर्ष कोई निवेश नहीं किया, वे टैक्स बचाने के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। उनके लिए एक सुरक्षित निवेश का विकल्प स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऑफर कर रह है। आप चाहें तो देश के सबसे बड़े बैंक की टैक्स बचत वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

इस स्कीम की खासियत यह है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी इच्ििटड लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, नैशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रविडेंट फंड, नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स , अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है। आप एसबीआई टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश पर टैक्स छूट प्राप्त करने का हक पा सकते हैं।

सभी भारतीय एसबीआई में टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट करने का हकदार हैं। आप चाहें तो अपने नाम से या हिंदू अविभाजित परिवार के मुखिया के रूप में एफडी में निवेश कर सकते हैं। एसबीआई ने बताया कि इसके लिए निवेशक के पास पर्मानेंट अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है।

इंडविजुअल इन्वेस्टर पहली बार कम-से-कम 1,000 रुपये और ज्यादा-से-ज्यादा 1.50 लाख रुपये तक जमा करवा सकता है। ध्यान रहे कि एफडी की रकम 1,000 रुपये के गुणांक (मल्टिपल्स) में ही होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो आप 1,000 रु., 2,000 रु., 3,000 रु., से लेकर 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं, न कि 1,500 रु., 5,200, 1,09,700 रु. रुपये आदि। एसबीआई टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट का 5 साल का लॉक इन फीरियड होता है। यानी, इस स्कीम में कम-से-कम 5 साल के लिए पैसा छोडऩा पड़ेगा। आप चाहें तो अधिकतम 10 वर्ष तक भी निवेश में बने रह सकते हैं। साभार UPUK Live

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