केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सेवा को संगठित समूह ‘क’ का दर्जा देने की मंजूरी दी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को संगठित समूह ‘क’ का दर्जा देने तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के क्रमशः दिनांक 24-04-2009 और 06-06-2000 के दिशा-निर्देशों और अनुवर्ती अनुदेशों के अनुसार 01-01-2006 से गैर- क्रियात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) के अनुवर्ती लाभ और 06-06-2000 से वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी) का 30 प्रतिशत एनएफएसजी गैर-क्रियात्मक सलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी)देने की मंजूरी दी है।
प्रमुख प्रभावः
आरपीएफ को संगठित समूह ‘क’ सेवा का दर्जा प्रदान करने से सेवा में स्थिरता समाप्त होगी, अधिकारियो की कैरियर प्रगति में सुधार होगा और उनका प्रेरणात्मक स्तर कायम रहेगा। आरपीएफ के योग्य अधिकारी लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमिः
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 04-12-2012 के आदेश द्वारा रेलवे को आरएएफ को समूह ‘क’सेवा का दर्जा प्रदान करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05-02-2019 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि कर दी है। रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ को संगठित समूह ‘क’ सेवा का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव किया था।