महिला जज के बेटे के खिलाफ दर्ज हुआ एक और मुकदमा
देहरादून : प्रेमनगर थाने में पुलिस कर्मियों से मारपीट करने वाली उप्र की महिला जज के बेटे रोहन पाठक के खिलाफ प्रेमनगर थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। हॉस्टल संचालक ने थाने में तहरीर देकर उस पर हॉस्टल का किराया न देने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कंडोली प्रेमनगर निवासी हरि ओम कश्यप के मुताबिक उनका कंडोली में ओम हॉस्टल है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का छात्र रोहन पाठक पुत्र देवेश पाठक हॉस्टल में कमरा लेकर रहता था। विगत 12 सितंबर को वह अपने माता-पिता के साथ सामान लेकर चला गया है। उस पर हॉस्टल की फीस के तौर पर 70 हजार रुपये बकाया है। हॉस्टल संचालक का आरोप है कि उसके माता-पिता से भी हॉस्टल का किराया मांगा, लेकिन वह अपने पद का रौब दिखाकर चले गए।
उन्होंने बताया कि वह वर्तमान में दूसरे हॉस्टल में रहता है। वह बार-बार उसके हॉस्टल में आकर गाली-गलौज करता है और धक्का-मुक्की कर देख लेने की धमकी देता है। पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। एसओ प्रेमनगर नरेश राठौर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रोहन पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जज मारपीट मामले में थाना प्रभारी के बयान दर्ज
महिला जज के मारपीट मामले में जांच अधिकारी ने थाना प्रभारी प्रेमनगर के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके बाद घटना से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज होंगे। विदित है कि 12 सितंबर को बेटे के झगड़े के एक मामले में प्रेमनगर थाने पहुंची यूपी की महिला जज जया पाठक ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी दी थी। न्यायिक अधिकारी होने के कारण प्रेमनगर पुलिस को जज के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति लेने पड़ी। अनुमति मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रेमनगर की और से जया पाठक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, पुलिसकर्मी से मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिसके जांच क्षेत्राधिकारी विकासनगर पंकज गैरोला कर रहे हैं। जांच अधिकारी ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और विगत पांच अक्टूबर को थाना प्रभारी के बयान दर्ज कि ए। इसके बाद अन्य लोगों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे।