उत्तराखंड समाचार

लाटरी सिस्टम से होगा आवासों का आवंटन

जन आवास योजना के तहत शुरू में स्थिति साफ न होने के कारण हजारों आवेदनपत्र निरस्त होने तय हैं, क्योंकि जिले भर के लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिए, लेकिन अब नए शासनादेश में इस योजना का लाभ सिर्फ रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही मिल पाएगा। फार्म जमा करने की तारीख भी बढ़ा कर 15 मार्च कर दी गई है। अब लाभार्थी को एक शपथपत्र भी देना होगा कि उनके पास देश के किसी भी स्थान पर कोई आवास नहीं है।

उडा के संयुक्त निदेशक एवं मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि महानगर में तीन लाख और छह लाख सालाना आय वाले आवासहीन लोगों के लिए जनआवास योजना के तहत मकान बना कर दिए जा रहे हैं। इसमें डेढ़ लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और एक लाख की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। यानि कुल ढाई लाख सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे जिले के लोगों ने आवेदन कर रखा है। 25 हजार फार्म आवंटित किए गए हैं। अब नया शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें इस योजना का लाभ सिपर्फ रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। लाभार्थी को इस योजना के तहत एक शपथपत्र भी देना होगा कि उसके पास देश भर में कहीं कोई आवास नहीं है। इसके साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड की प्रति देनी अनिवार्य होगी। नगर निगम में जो लोग 2015 से पहले रह रहे हैं वही इस योजना के तहत पात्र होंगे। यानि हजारों की संख्या में किए गए आवेदन निरस्त होना तय हैं। आवेदन जमा करने की तारीख भी बढ़ा कर 15 मार्च कर दी गई है।

Related Articles

Back to top button