अपराध

सोशल मीडिया पर डांस टीचर ने शिक्षिका संग निजी पलों की डाली तस्वीरें

देहरादून : शिक्षिका के साथ गुजारे निजी पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले डांस टीचर को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी 17 फरवरी 2016 से सुद्धोवाला जेल में बंद है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जया ठाकुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता देहरादून के एक स्कूल में शिक्षिका थी। इसी स्कूल में मनोज चौहान उर्फ कत्थक पुत्र मुकेश कुमार चौहान निवासी 1031/जी-211 व 109/जी संगम विहार (नई दिल्ली) बतौर डांस टीचर कार्यरत था।

पीड़िता ने चंदौसी में मनोज चौहान व उसकी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मनोज के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान-माल की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। कुछ दिन बाद मुकदमे को देहरादून के राजपुर थाने स्थानांतरित कर दिया गया।

पीड़िता का आरोप था कि जनवरी 2015 में मनोज उसे राजपुर रोड स्थित अपने कमरे पर ले गया। वहां उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। मनोज ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। होश आने पर मनोज ने शिक्षिका को मोबाइल में उसके और अपने कई आपत्तिजनक फोटोग्राफ दिखाए।

इन्हें वायरल करने की धमकी देकर मनोज उसके साथ कई माह तक दुष्कर्म करता रहा। मनोज ने शिक्षिका से रुपयों की भी मांग की और रुपये न मिलने पर 20 मई 2015 को शिक्षिका की आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड कर दीं। बदनामी के डर से शिक्षिका चंदौसी (उत्तर प्रदेश) चली गई और वहां एक स्कूल में पढ़ाने लगी। आरोप है कि वहां भी मनोज कई बार उससे मिलने पहुंचा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, जबकि बचाव में मनोज चौहान ने खुद बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुरुबख्श सिंह की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता और मनोज एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता की गवाही के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं हैं, जिससे दुष्कर्म और जान-माल की धमकी देने की पुष्टि होती हो। फोटो फेसबुक पर अपलोड करने से ही दोष सिद्ध हुआ है। अदालत ने आरोपी को डेढ़ साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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