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डम्पिंग रोधी शुल्क के लिए सनसेट रिव्यू जांच की समयसीमा में संशोधन

नई दिल्ली: व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 दिसंबर, 2017 को जारी ट्रेड नोटिस संख्या 02/2017 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और डम्पिंग रोधी नियमों के अंतर्गत डम्पिंग रोधी सनसेट रिव्यू जांच (एसएसआर) शुरू करने के लिए प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित कर दी हैं। इस नोटिस में एसएसआर आवेदन भरने के लिए डम्पिंग रोधी मीजर की एक्सपायरी से पहले न्यूनतम 270 दिन की अवधि तय की गई है, जिसे देरी की उचित वजह बताकर 240 दिन तक किया जा सकता है।

देखने में आया है कि एसएसआर आवेदन भरने के लिए सुझाई गई समयसीमा, या तो एक्सपायरी ऑफ मीजर के 270 दिन पहले या देरी की उचित वजह से एक्सपायरी ऑफ मीजर से 240 दिन पहले, से उचित अनुशासन आया है और परिणामस्वरूप एक्सपायरी ऑफ मीजर से काफी पहले एसएसआर आवेदन भरे जा रहे हैं। हालांकि घरेलू उद्योग से अक्सर प्रस्तुतीकरण मिले हैं कि अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए वे चुनिंदा स्थितियों में एक्सपायरी ऑफ मीजर से न्यूनतम 240 दिन पहले तक की निर्धारित समयसीमा के पालन में नाकाम हो रहे हैं।

उद्योग की समस्या के हल करने के लिए डीजीटीआर द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को जारी एक ट्रेड नोटिस (संख्या 02/2020) से एसएसआर आवेदन भरने के लिए एक्सपायरी ऑफ मीजर की तारीख से 180 दिन पूर्व की समय सीमा को लचीला किया जा रहा है, जिसे घरेलू उद्योग को हो रही दिक्कतों के लिए समयसीमा 270 दिन किया जा रहा है। नामित विभाग असामान्य परिस्थितियों में समयसीमा को एक्सपायरी ऑफ मीजर से 120 दिन पूर्व की समयसीमा को और लचीला कर सकता है।

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