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सीपीएफसी द्वारा 30 मार्च तक ईपीएस पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया

नई दिल्ली: ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत प्रत्येक महीने 65 लाख पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान किया जाता है।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) द्वारा ईपीएफओ के सभी 135 कार्यालयों को पेंशन भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत अग्रिम रूप से करने का निर्देश दिया गया था, जिससे कि कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पेंशनभोगियों को कोई असुविधा न हो।

ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सबसे कठिन परिस्थितियों में पूरी निष्ठा के साथ काम किया और सभी 135 कार्यालयों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पूरा किया और 65 लाख पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान का विवरण और साथ ही अपेक्षित चेकों को सभी पेंशन वितरण बैंकों को उपलब्ध करा दिया। पूरे भारत में सभी पेंशन वितरण बैंकों से जुड़ी हुई नोडल शाखाओं को 30 मार्च, 2020 तक पेंशनधारको के खातों में पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से, आवश्यकता के इस क्षण में, सभी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित कर लिया गया है। ईपीएफओ हर समय अपने पेंशनरों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।

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