उत्तर प्रदेश

खरीफ क्रय योजना में केंद्रीयकृत क्रय प्रणाली के तहत मक्का के क्रय मूल्य के भुगतान हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ क्रय योजना 2020-21 में केंद्रीयकृत क्रय प्रणाली के तहत मक्का के क्रय मूल्य के भुगतान हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन कर दिया है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि मक्का क्रय के लिए खोले गए क्रय केंद्रों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0बी0सी0 शाखा से सम्बद्ध करके इस बैंक में बचत खाता खोलने हेतु वरिष्ठ, संभागीय लेखाधिकारियों, सहायक संभागीय लेखाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। किसानों को उनकी उपज के विक्रय मूल्य का त्वरित भुगतान आर0टी0जी0एस0 या पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किए जाने हेतु क्रय केंद्रों पर ‘‘स्टेज परचेज एकाउंट 2020-21‘‘ खोले जाने हेतु केंद्रों पर तैनात केंद्र प्रभारी को अधिकृत किया गया है।
वरिष्ठ, संभागीय लेखाधिकारियों, सहायक संभागीय लेखाधिकारियों को निर्धारित सीमा तक अग्रिम आहरित करने तथा सम्भाग स्तर पर बैंक में खोले गए फीडर एकाउन्ट में अग्रिम धनराशि जमा करने तथा इस फीडर एकाउन्ट से क्रय केन्द्रों पर ‘‘स्टेट मेज एकाउन्ट‘‘ के नाम से खोले गये खाते में धनराशि ट्रांसफर करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया गया है कि वे बैंकों में बचत खाते खोलने तथा खातों के लिए उतना ही न्यूनतम अग्रिम धन आहरित करेंगे, जितना सात दिन की मक्का खरीद आवश्यक होगा।
इसके अतिरिक्त क्रय केंद्र खोले गए बचत खाते में से किसी समय अधिक धन की आवश्यकता हो तो संबंधित वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/ सहायक संभागीय लेखाधिकारी स्वतः अथवा केंद्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी के निवेदन और औचित्य को देखते हुए बचत खाते में विगत 07 दिन के क्रय के समतुल्य से अनाधिक अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगे, परन्तुु केंद्र प्रभारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी पिछली खरीदारी के सभी लेखे एवं पेड बाउचर के अतिरिक्त मांग का औचित्य भी प्रस्तुत करेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी/सहायक संभागीय लेखाधिकारी यदि अपने क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि को आवश्यकता से कम समझते हैं और खाद्यान्न क्रय मूल्य के भुगतान की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने पर भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो ऐसी दशा में अग्रिम की अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्त नियंत्रक से करेंगे, जिसके आवंटन की वह व्यवस्था करेंगे।
प्रत्येक क्रय केंद्र के लिए स्टेट मेेज परचेज एकाउंट 2020-21 के नाम से बैंकों में खोले गए बचत खातों को केंद्र प्रभारी द्वारा एकल रूप से संचालित करने हेतु इस प्रतिबंध के साथ अधिकृत किया गया है कि वे एक दिन में किसी एक किसान को आर0टी0जी0एस0/पी0एफ0एम0एस0 द्वारा केवल अंकन दो लाख रुपए की सीमा तक ही भुगतान कर सकेंगे।

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