उत्तर प्रदेश

हज-2020 के चयनित हज यात्रियों के लिए जारी आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊः हज-2020 के चयनित हज यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक चयनित हज यात्री को रु 81,000/- (रुपए इक्यासी हज़ार) अग्रिम धनराशि के रुप में 15 फरवरी, 2020 तक जमा करना है। इसके अतिरिक्त प्रथम किश्त रु0 1,20,000/- (रुपए एक लाख बीस हज़ार) 15 मार्च, 2020 तक जमा करना है। यात्री चाहें तो इस धनराशि को एक साथ भी जमा कर सकते हैंै।
ये जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी श्री राहुल गुप्ता ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि वेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद से दोनों धनराशि जमा करने की हरे रंग की पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर, अपना बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित कर, हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई के स्टेट बैंक अथवा यूनियन बैंक में संचालित खाते में अर्थात् इन बैंकों की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा। यह धनराशि वेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर आॅनलाइन भी जमा की जा सकती है। ऐसे यात्री जिनके खाते स्टेट बैंक व यूनियन बैंक में हैं, वह चेक द्वारा धनराशि सीधे हज कमेटी आफ इण्डिया के खातों में जमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को अग्रिम धनराशि की पे-इन-स्लिप के साथ हज आवेदन फार्म की हस्ताक्षरित प्रति, मूल पासपोर्ट, एक फोटो, बैंक खाते की पासबुक/कैंसल्ड चेक की प्रति, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसका प्रारुप वेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर उपलब्ध है, डाउनलोड कर किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक/एम.बी.बी.एस./सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कराकर दिनांक 15 फरवरी, 2020 तक जमा करना आवश्यक होगा। सभी प्रपत्र राज्य हज समिति के कार्यालय 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर डाक अथवा दस्ती जमा होंगे। निर्धारित तिथि 15.02.2020 तक अग्रिम धनराशि व प्रपत्र न जमा किये जाने की दशा में चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
शेष धनराशि (तीसरी किश्त) हवाई जहाज़ का किराया एवं अन्य मदों में व्यय धनराशि के निर्धारण के बाद जमा कराया जायेगा। इसकी सूचना वेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर दी जाएगी।

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