उत्तर प्रदेश

प्रदेश में प्रथम एक लाख क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट

लखनऊः उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चिरिंग नीति 2019 के तहत क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय में विशेष सुविधा देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में प्रथम एक लाख क्रेताओं को विशेष छूट प्रदान की जायेगी।

प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन श्री राजेश कुमार सिंह के अनुसार निजी रुप से निर्मित प्रथम एक लाख क्रेताओं को वाहन पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इस प्रकार टू-व्हीलर ईवीज को रोड टैक्स में सौ प्रतिशत तथा अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु मांग अभिप्रेरणा तथा बाजार के सृजन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए की गई है।

श्री सिंह ने परिवहन आयुक्त से अपेक्षा की है कि प्रथम एक लाख क्रेताओं को उपरोक्त छूट प्रदान किये जाने की कार्रवाई अपने स्तर से सुनिश्चित करें। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ईवी मोबिलिटी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी और क्रेतागण पंजीकरण शुल्क आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्यूफैक्चिरिंग से औद्योगिक विकास का जहां बेहतर वातावरण बनेगा, वहीं प्रदूषण रहित वातावरण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास का भी मार्ग प्रशस्त होगा।

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