उत्तर प्रदेश

05 किग्रा0 गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से होगा निःशुल्क वितरण

लखनऊ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जुलाई, 2021 से नवम्बर, 2021 के लिए 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस हेतु निर्गत आवंटन नवम्बर, 2021 के अन्तर्गत 05 किग्रा0 गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वितरण होगा। इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर हेतु 01 कि0ग्रा0 प्रतिमाह प्रति कार्ड की दर से अनुमन्य कुल 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्डधारक एक साथ माह नवम्बर, 2021 में मिलेगी। इस सम्बन्ध में खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 03 नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ होकर 15 नवम्बर, 2021 तक सम्पन्न होगा। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के      दृष्टिगत 05 नवम्बर, 2021 के स्थान पर 03 नवम्बर, 2021 से वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस बार खाद्यान्न के साथ-साथ अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का भी वितरण 03 नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ होने वाले वितरण के प्रथम चक्र के अन्तर्गत किया जायेगा। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
श्री दुबे ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 18 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुमन्य कुल 03 किलोग्राम चीनी का वितरण 03 नवम्बर, 2021 से 15 नवम्बर, 2021 के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा। वितरण की अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 गेहूं प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
श्री दुबे ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2021 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
श्री दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाएगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित दर पर अनुमन्य चीनी के वितरण को प्रमाणित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

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