उत्तर प्रदेश

सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी

लखनऊ: लाॅकडाउन के कारण अपने घरों को नहीं आ पा रहे राज्य के बाहर प्रवासित उत्तर प्रदेश के निवासियों तथा लाॅकडाउन के कारण वर्तमान में अपने प्रदेशों को प्रस्थान नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में निवासित अन्य प्रदेशों के निवासियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एन0आई0सी0 द्वारा उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर पंजीकरण की यह सुविधा ‘उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु’ तथा ‘अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु’ लिंक्स पर उपलब्ध करा दी गई है। इन लिंक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रवासित अन्य प्रदेशों के व्यक्ति एवं अन्य प्रदेशों में प्रवासित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यह सुविधा मंगलवार 05 मई, 2020 को दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के एण्ड्राॅइड एप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं समझा जाए। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना नाम, आयु, यात्री की श्रेणी, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पहचान पत्र एवं संख्या, परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में, यात्रा का तरीका, आवेदक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी/खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण, आवेदक/परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु क्वारण्टीन किया गया अथवा नहीं, यदि हां तो कब से कब तक, आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश मंे जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है, उक्त पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, इस विवरण के सही होने के सम्बन्ध में घोषणा भी करनी होगी। आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि जब आवेदक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारण्टीन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर/जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाने हेतु आवेदन पंजीकरण में आवेदक को नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, यात्री की श्रेणी, पहचान पत्र एवं संख्या, क्या आवेदक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवेदक के साथ उनका सम्बन्ध, यात्रा का माध्यम, वाहन का प्रकार, वाहन संख्या, क्या आवेदक/परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी/खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण हैं, क्या आवेदक/परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु क्वारण्टीन किया गया है, यदि हां तो कब से कब तक, उत्तर प्रदेश में वर्तमान पते का विवरण, जिस पते पर आवेदक जाना चाहते हैं, इस पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।
आवेदक को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसे यह जानकारी है कि जब वह अन्य प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारण्टीन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर/जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

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