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Lockdown: ऑफिस जाने वालों को अपनाने होंगे ये नियम, 18 प्वाइंट्स में समझें नई गाइडलाइंस

कोरोनावायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में केंद्र सरकार कल से यानी सोमवार से कुछ रियायत दे रही है. कल से जो-जो ऑफिस, फैक्टरियां, उत्पादन इकाइयां खुल रही हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी है, इसे लेकर गृह मंत्रालयने दिशानिर्देश जारी किए हैं.

मंत्रालय का कहना है कि सभी को इन नियमों को सख्ती से पालन करना होगा ताकि कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके. गह मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश लोगों की सुरक्षा और हाईजीन को ध्यान में रखकर जारी किए हैं.

कोरोनावायरस से बचने के लिए ये सावधानियां बरतनी होंगी-

  1. ऑफिस की निम्न जगहों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करना होगा, जैसे कि बिल्डिंग और ऑफिस के एंट्री गेट, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कांफ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, दीवारें और जमीन आदि.
  2. दूर से आने वाले कर्मचारियों के लिए ऑफिस की तरह से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी.
  3. कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40 प्रतिशत पैसेंजर को लाने ले जाने की अनुमति होगी.
  4. सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस्इंफेक्ट से साफ किया जाएगा.
  5. ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रिनिंग अनिवार्य होगी.
  6. ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा.
  7. एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा
  8. एंट्री और एग्जिट गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सेनेटाइजर रखे जाएंगे.
  9. ऑफिस में शिफ्ट के बीच में एक घंटे का ब्रेक होना जरूरी होगा.
  10. कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा और कैंटीन में एक दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा.
  11. ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.
  12. मीटिंग या ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा.
  13. ऑफिस में सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठेंगे.
  14. लिफ्ट में एक समय में केवल 2 से 4 व्यक्ति ही जाएगें.
  15. बिल्डिंग में चढ़ने या उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे.
  16. ऑफिस परिसर में गुटखा और तंबाकू पूरी तरह से बैन होगा.
  17. गैर जरूरी विजिटर्स का ऑफिस में आना बैन.
  18. ऑफिस परिसर में नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की जानकारी से संबंधित नोट लगाया जाना अनिवार्य होगा.

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