उत्तर प्रदेश

ऑनलाइन आवेदन का निस्तारण पांच कार्य दिवसों में किया जाएगा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार ने बताया कि दिनांक 1 अप्रैल 2021 से महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के उपरांत एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप को अत्यावश्यक परिस्थितियों में उत्तीर्ण चिकित्सा महाविद्यालय से किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सालय में स्थानांतरण हेतु आवेदनों को पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि प्रत्येक एम0बी0बी0एस0 छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप अपने मूल चिकित्सा महाविद्यालय से ही किए जाने की व्यवस्था है, परंतु किसी अपरिहार्य एवं आवश्यक परिस्थितिवश यदि स्थानांतरण आवश्यक हो तो वेबसाइट https://forms.gle/Co6Tv3ziFXxet7zN8 पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आवश्यक अभिलेख अपलोड किया जाना आवश्यक होगा । उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक शासनादेश तथा आवश्यक दिशा निर्देश महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था से जहां एक ओर अभ्यर्थियों को आने जाने की असुविधा एवं कोरोना संक्रमण के खतरे से मुक्ति मिलेगी, वही उनका समय भी बचेगा तथा महानिदेशालय में अनावश्यक उपस्थिति से संक्रमण का खतरा भी कम होगा । उन्होंने बताया कि इस आवेदन व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने हेतु शासन द्वारा किसी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है । ऑनलाइन आवेदन का निस्तारण पांच कार्य दिवसों में कर दिया जाएगा। जिसके अनुश्रवण हेतु महानिदेशक द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है ।

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