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पेट्रोलियम और विस्‍फोटक सुरक्षा संगठन ने पेट्रोलियम, विस्‍फोटक पदार्थों, ऑक्‍सीजन और औद्योगिक गैस उद्योगों के सामने आ रही समस्‍याओं के समाधान के लिए विभिन्‍न उपाय किए

नई दिल्लीः वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्‍यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत, पेट्रोलियम और विस्‍फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए राष्‍ट्रव्‍यापी लॉकडाउन के कारण अस्‍पतालों और स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल करने वाले अन्‍य संस्‍थानों को बिना किसी रुकावट ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई सुनिश्चित करने और पेट्रोलियम, विस्‍फोटक पदार्थों, पटाखों और औद्योगिक गैस उद्योगों के सामने आ रही समस्‍याओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :

1. पीईएसओ मुख्‍यालय द्वारा अपने सभी कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए है कि वे मेडिकल ऑक्‍सीजन के भंडारण और उसे तत्‍काल लाने-ले जाने के लिए लाइसेंस सुनिश्चित करें।

2. पीईएसओ ने सभी राज्‍यों के प्रधान सचिवों (गृह) को 25 मार्च 2020 को परामर्श जारी कर उनसे अनुरोध किया है कि वे देश में कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे उपायों पर गृह मंत्रालय की दिनांक 24 मार्च 2020 की आदेश संख्‍या 40-3/2020 की तर्ज पर बेरोक-टोक ढुलाई-उतराई और मेडिकल ऑक्‍सीजन तथा नाइट्रोस ऑक्‍साइड तैयार करने की इजाजत दें।

3. ऑक्‍सीजन और अन्‍य गैसों की ढुलाई-उतराई के लिए लाइसेंस की वैधता जो 31 मार्च 2020 को समाप्‍त हो जाएगी, उसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

4. विस्‍फोटक पदा‍र्थों और पटाखों के इस्‍तेमाल और उन्‍हें बनाने, उनका भंडारण, ढुलाई-उतराई, बिक्री के लिए लाइसेंस की वैधता जो 31 मार्च 2020 को समाप्‍त हो जाएगी, उसे 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। लाइसेंस का देर से नवीनीकरण करवाने पर शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।

5. कम्‍प्रैस्‍ड ऑक्‍सीजन, सीएनजी, एलपीजी और अन्‍य गैसों के भंडारण के लिए इस्‍तेमाल होने वाले सिलेंडर, जिनकी 31 मार्च 2020 को वैधानिक हाइड्रो जांच होनी है, उस जांच को 30 जून 2020 को कराया जाएगा।

6. ऑक्‍सीजन, एलपीजी और अन्‍य गैसों के भंडारण और ढुलाई-उतराई के लिए इस्‍तेमाल होने वाले प्रेशर वैसल, जिनकी सुरक्षा राहत वाल्‍वों के लिए वैधानिक जांच और हाइड्रो जांच 15/03/2020 से 30/06/2020 तक होनी थी, उस जांच को अब 30/06/2020 को कराया जाएगा।

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