उत्तर प्रदेश

कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मियों द्वारा मास्क, होममेड फेस मास्क या फेस कवर का प्रयोग होगा अनिवार्य

लखनऊ: प्रदेश में कोविड-19 के दृष्टिगत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आगामी 20 अप्रैल के बाद कार्य प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए श्रमिकों को कार्यस्थल पर कार्य माप के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मियों द्वारा मास्क, होममेड फेस मास्क या फेस कवर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा। कार्यस्थल पर हाथ धोने हेतु पानी एवं साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा श्रमिकों को जागरूक किया जाएगा। इस अवधि में प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों में सिंचाई, जल संरक्षण तथा व्यक्तिगत लाभार्थी से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे ज्यादा से ज्यादा स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन करते हुए रोजगार उत्पन्न हो सके। स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य अनुमान्य कार्य जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना एवं शौचालय आदि निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे।

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