उत्तर प्रदेश

योजनान्तर्गत श्रमिक को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी

लखनऊः भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए कल दिनांक 15 फरवरी, 2019 से श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया जायेगा। इस पेंशन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार द्वारा 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जायेगी। प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी दी।

प्रमुख सचिव श्रम ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 18-40 आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए है। इसके तहत 18-40 आयु वर्ग के श्रमिकों को उनकी आयु के अनुसार 55 रू0 से 200 रू0 की मासिक धनराशि पेंशन निधि में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा करनी होगी। इस धनराशि के समतुल्य धनराशि ही भारत सरकार द्वारा भी श्रमिक के निधि में जमा करायी जायेगी। वृद्धावस्था के दौरान श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी। 60 वर्ष के उपरान्त यदि लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी ताकि  50 प्रतिशत धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि एन0एस0एस0ओ0 द्वारा 2011-12 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, इसमें से 18-40 आयु वर्ग के 2.5 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं। इन 2.5 करोड़ श्रमिकों को इस पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

पेंशन योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन किये जाने हेतु जीवन बीमा निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है तथा श्रमिकों का पंजीयन जीवन बीमा निगम के सभी कार्यालयों, जीवन बीमा निगम के एजेण्टों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों एवं जिला श्रम कार्यालयों पर एक साथ 15 फरवरी, 2019 से किया जायेगा। पंजीयन हेतु श्रमिक इनमें से किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकता है।

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