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किस तरह का जुर्माना लगा रेलवे ने वसूले 19 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ ही बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ गई है। बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ दिल्ली मंडल द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले तीन माह के दौरान लगभग 19 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। सिर्फ जनवरी में अलग-अलग रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में जांच अभियान के दौरान 5.07 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया।

कोरोना संक्रमण की वजह से प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसकी परवाह किए बगैर कई लोग बिना टिकट लिए या प्रतीक्षा सूची का टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। इससे वैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होने के साथ ही संक्रमण फैलने का फभी खतरा रहता है। सुरक्षा के लिहाज से भी बिना टिकट यात्रियों को रोकना जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर बिना टिकट यात्रियों के के विरुद्ध विशेष टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। टिकट जांच टीम महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जांच करते हैं। इसके साथ दूर के छोटे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर टिकट की जांच करते हैं।

जुर्माना के साथ हो सकती है जेल की सजा

बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री पर न्यूनतम ढाई सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना या जेल की सजा या दोनों हो सकता है। इसके साथ ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से बिना टिकट पकड़े जाने वाले स्थान या आगे जिस स्टेशन तक यात्रा करनी हैं वहां तक का किराया भी देना पड़ता है।

बिना मास्क वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई

कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों को लागू कराने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 308 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया और उनसे 67,300 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। रेलवे स्टेशनो और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले 211 यात्रियों पर 43,200 रुपये जुर्माना किया गया।

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