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 टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत! टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख बढ़ी, अब नहीं लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए साल की सबसे बड़ी राहत भरी खबर आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष2024-25के लिएटैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report)फाइल करने की आखिरी तारीख को30सितंबर से बढ़ाकर31अक्टूबर2025कर दिया है।यह फैसला उन लाखों टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए एक बड़ी सौगात है,जो आखिरी तारीख नज़दीक आने की वजह से टेंशन में थे। अब उन्हें अपनी रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने के लिए पूरे एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।क्यों बढ़ाई गई यह डेडलाइन?सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT)ने यह फैसला दो बड़ी वजहों से लिया है:प्राकृतिक आपदाएं:देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण लोगों को अपने दस्तावेज़ इकट्ठा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।तकनीकी समस्याएं:इसके अलावा,इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी कुछ तकनीकी समस्याओं की शिकायतें मिल रही थीं,जिससे फाइलिंग में देरी हो रही थी।किन लोगों के लिए ज़रूरी है टैक्स ऑडिट?हर किसी को टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक,टैक्स ऑडिट कराना उन लोगों के लिए अनिवार्य है:जिनका सालानाबिज़नेस टर्नओवर1करोड़ रुपये से ज़्यादाहो (कुछ मामलों में यह सीमा10करोड़ रुपये है)।जिन प्रोफेशनल्स (जैसे डॉक्टर,वकील, CA)कीसालाना कमाई50लाख रुपये से ज़्यादाहो।यह ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)द्वारा किया जाता है,जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)के साथ जमा करनी होती है।देरी होने पर लगता है भारी जुर्मानाअगर कोई टैक्सपेयर समय पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करता है,तो उस पर आयकर की धारा271Bके तहत भारी जुर्माना लग सकता है।यह जुर्माना कारोबार केकुल टर्नओवर का0.5%या1.5लाख रुपये (जो भी कम हो) तक हो सकता है।अब तारीख बढ़ने से लोगों को इस जुर्माने और कानूनी झंझटों से बचने का एक सुनहरा मौका मिल गया है।अंतिम सलाह:टैक्स विभाग ने साफ किया है कि यह आखिरी मौका है। इसलिए,टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अब और देर न करें और31अक्टूबर तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हर हाल में फाइल कर दें,ताकि वे किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें।