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अमेरिकी धरती पर जन्म लेते ही बच्चे को मिल जाती है नागरिकता? भारतीय माता-पिता तुरंत दूर करें अपनी हर उलझन

क्या अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हों? यह एक ऐसा सवाल है जो विदेश जाने की चाह रखने वाले या अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों के मन में हमेशा घूमता रहता है। अमेरिकी नागरिकता से जुड़े नियमों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें की जाती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। आइए बेहद आसान और सीधे शब्दों में समझते हैं कि इस विषय पर अमेरिकी संविधान और वहां का कानून वास्तव में क्या कहता है।

जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार और अमेरिकी संविधान

अमेरिकी कानून के मुताबिक, अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका की धरती (US Soil) पर होता है, तो उसे जन्म के साथ ही वहां की नागरिकता पाने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। इसे 'बर्थराइट सिटिजनशिप' (Birthright Citizenship) कहा जाता है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (14th Amendment) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में पैदा हुआ कोई भी बच्चा, चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश के नागरिक हों या उनका वीजा स्टेटस कुछ भी हो, जन्म से ही अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि भारतीय माता-पिता कानूनी या गैर-कानूनी किसी भी तरीके से अमेरिका में हैं और वहां उनके बच्चे का जन्म होता है, तो वह बच्चा तकनीकी रूप से अमेरिकी नागरिकता का हकदार हो जाता है।

क्या माता-पिता के वीजा स्टेटस से पड़ता है बच्चे पर कोई असर

इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह बच्चे के जन्म के समय माता-पिता की नागरिकता या उनके वैध-अवैध स्टेटस को नहीं देखता है। यदि भारतीय माता-पिता अमेरिका में एच-1बी (H-1B) वीजा, एल-1 (L-1) वीजा, स्टूडेंट वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा पर भी गए हैं और उस दौरान वहां बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को अमेरिकी पासपोर्ट और नागरिकता आसानी से मिल जाती है। हालांकि, यहां एक बेहद जरूरी बात ध्यान रखनी होगी कि बच्चे को नागरिकता मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि उसके भारतीय माता-पिता को भी तुरंत अमेरिका की नागरिकता या ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। माता-पिता को अमेरिकी कानून के तहत तय की गई अपनी सामान्य इमिग्रेशन प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है।

राजनयिकों और कुछ विशेष मामलों में क्या हैं कानूनी अपवाद

अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता कानून जितना सीधा दिखता है, इसमें कुछ बेहद खास अपवाद भी शामिल हैं जो भारतीय प्रवासियों को जरूर जानने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नियमों और अमेरिकी कानून के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में भारत सरकार के राजनयिक (Diplomat) या दूतावास के अधिकारी के रूप में तैनात है और इस सेवा अवधि के दौरान उनके घर बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनयिकों को अमेरिकी सरकार के पूर्ण कानूनी अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से बाहर माना जाता है। इसके अलावा, विदेशी दुश्मनों के कब्जे वाली अमेरिकी जमीन पर जन्म लेने वाले बच्चों पर भी यह नियम लागू नहीं होता है।