उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में स्वयं जाकर निरीक्षण करें

लखनऊ: प्रदेश की अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग रेणुका कुमार ने कोविड-19 के कारण लाकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है। जिसके द्वारा अस्थायी रुकीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने एवं इनमें पर्याप्त भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ शौचालय, समुचित साफ-सफाई तथा इनमें रखें गये व्यक्तियों में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने व पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु cluster containment operations के दृष्टिगत क्यारंटाइन किये गये व्यक्तियों हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में सायं को 7 से 8 के मध्य एवं सुबह 9 से 11 के मध्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाये। जिलाधिकारी अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों में स्वयं जाकर निरीक्षण कर ले एवं इनमें पायी गयी कमियों को तुरन्त दूर किया जाये। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थाई आश्रय स्थल/क्वारंटाइन कैम्प संचालित करने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-165/एक-10-2020-300221)/2011टी.सी.-2 दिनांक 01 अप्रैल 2020 द्वारा पूर्व में ही जनपदों को पर्याप्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

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