उत्तर प्रदेश

देश एवं प्रदेश हित में बिजली की बचत एवं संरक्षण करने की अपील: ए0के0 शर्मा

लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण बिजली की मांग में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। 22 मई, 2023 को 26136 मेगावॉट बिजली की अधिकतम मांग की पूर्ति ऊर्जा विभाग ने सकुशल की। यह पहली बार हुआ है, जब मई महीने में बिजली की मांग 26 हजार मेगावॉट के ऊपर गई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हित में कठोर कदम उठाने एवं कड़े निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हट रही है। अभी उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली  सुविधाओं के समय से न मिलने पर उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, इसके लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का हल निश्चित समय के अंतर्गत करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी देश एवं प्रदेश हित में बिजली की बचत एवं इसके संरक्षण करने की अपील की है।
ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि वर्तमान में स्थानीय कारणों के कारण, आंधी तूफान आने से, पेड़ों के टूटने से या किसी प्रकार की दुर्घटना से जहां पर भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, उसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है। साथ ही विद्युत की मांग बढ़ने से ट्रांसफामर्र का लोड चेक करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि ट्रांसफामर्र ओवरलोड होकर जलने से बचे और निर्वाध विद्युत आपूर्ति में बाधा न बने। फिर भी, ऐसी समस्या उत्पन्न होने पर ट्राली ट्रांसफामर्र की भी व्यवस्था की गई है, जिसे क्षतिग्रस्त ट्रांसफामर्र के स्थान पर शीघ्र लगाया जा सके।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार के दौरान प्रदेश की जितनी अधिकतम डिमॉण्ड रही उतनी वर्तमान में हमारी 16 हजार मेगावॉट न्यूनतम डिमॉण्ड है। उस समय मुश्किल से प्रदेश में जो भी उपभोक्ता रहे हैं, आज उसका तीन गुना बढ़कर 3.27 करोड़ हो गये हैं, जिनको ऊर्जा विभाग रोस्टर के अनुरूप निर्वाध विद्युत आपूर्ति कर रहा है।
श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता हित में प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लिये हैं और उन्हें धरातल पर उतारा भी है। अभी उपभोक्ता सुविधा में कटौती करने या फिर समयबद्ध रूप से पूरा न करने पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है और इस व्यवस्था को सख्ती से लागू भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले हमारी टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था इतनी पुख्ता नहीं थी कि हम सभी उपभोक्ताओं को तत्काल सुवधिाएं मुहैया करा पाते। लेकिन अब इस व्यवस्था में सुधार किया गया है। उपभोक्ताओं की अब बिजली कनेक्शन लेने, वोल्टेज समस्या, ट्रांसफामर्र बदलने, लोड घटाने-बढ़ाने, मीटर व बिल संबंधी आदि शिकायतों को समयबद्ध रूप से हल किया जायेगा। फिर भी, इस कार्य में जानबूझकर अड़ंगा लगाने या व्यवस्था की कमी के कारण देरी होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। कहा कि उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि उनकी शिकायतों का समयबद्ध रूप से समाधान किया जायेगा।

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