उत्तर प्रदेश

प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदक को ‘‘ऑनलाइन सर्विसेज‘‘ पोर्टल पर करना होगा आवेदन

लखनऊः उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आॅनलाइन मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2020 प्रख्यापित की गई है। इस योजना में प्रदूषण जांच केन्द्रों के लिए विभिन्न श्रेणी की कोई भी एजेंसी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के उपरान्त अधिकृत होगी। एजेंसी के तहत कोई भी व्यक्ति, एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कंपनी(प्राइवेट लि0/पब्लिक लि0)/पार्टनरशिप/ प्रोपोराइटरशिप, प्रदूषण जांच उपकरण फिटेड मोटरयान के स्वामी, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशाॅप तथा परिहवन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु पात्र होंगे।
परिवहन विभाग द्वारा प्रख्यापित योजना में बताया गया है कि इस योजना के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्र अथवा सचल मोबाइल केन्द्र के रूप में अधिकृत किए जाने के लिए आवेदक द्वारा परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड किया जायेगा। आवेदन पत्र में पेट्रोल चालित अथवा डीजल चालित या दोनों प्रकार के वाहनों की जांच के लिए वांछित केन्द्र का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन कर्ता को पोर्टल पर ‘‘आॅनलाइन सर्विसेज ‘‘ पर आवेदन करना होगा। प्रदूषण जांच केन्द्र के भौतिक निरीक्षण एवं प्रपत्रों के सत्यापन से संतुष्ट होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या प्रारूप-4 में पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवेदन की संस्तुति की जाएगी। इसके लिए प्रति मशीन पांच हजार रूपये का शुल्क देना होगा। संभागीय निरीक्षक की संस्तुति के उपरान्त आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा संस्तुति की जाएगी। पी0यू0सी0 जांच केन्द्र के आवेदन, निरीक्षण आख्या और संलग्न प्रपत्रों की सहमति की दशा में संस्तुति की जाएगी, अन्यथा असहमति के कारण का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त द्वारा परीक्षण के उपरान्त फाइनल अप्रूवल किया जाएगा।
प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। तीन वर्ष के उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जायेगा। नवीनीकरण के लिए पांच हजार रूपये की फीस देय होगी। नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फीस के साथ प्राधिकार पत्र की अवधि समाप्त होने के 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस समयावधि के समाप्त हो जाने के बाद प्राधिकार पत्र स्वतः समाप्त हो जांयेगा।
उत्तर प्रदेश आॅनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थापना के संबंध में विस्तृत जानकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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