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ITR फाइलिंग: आखिरी तारीख से पहले भरें आईटीआर नहीं देना होगा जुर्माना

अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो यह आपके लिए भी है कि जरूरी खबर है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018 में इसका आईटीआर फाइल करने की डेट 31 जुलाई है और अगर आपने 31 जुलाई से पहले अपने फॉर्म और अपना आइटीआर दाखिल कर दिया है तो अच्छा है लेकिन अगर नहीं किया तो आपको इसके बाद जब भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

इसके अलावा यह भी जरूरी क्या आप अपनी इनकम के हिसाब से संबंधित फॉर्म सेलेक्ट करें आप फौरन आईटीआर दाखिल करें वही आईटीआर आप आसानी से दाखिल कर सकते हैं इसके लिए जरूरी कि आप इनकम टैक्स द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखें और सही समय पर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर.

आपको बता दें कि अगर आपने सही समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको जुर्माना दे सकता है हालांकि 500000 से कम आय वाले लोगों के लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है लेकिन अगर यदि आपकी आय ज्यादा है तो यह जुर्माना बढ़ भी सकता है.

वही लास्ट डेट से पहले आईटीआर दाखिल करें वही देर होने पर जुर्माना या ब्याज और ब्याज और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है. इसके अलावा देरी से आईटीआर भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 284 के तहत ₹5000 लेट फीस के रूप में देना होगा और आपको बता दें कि यह लेट फीस 31 दिसंबर तक भरने वाले लोगों के लिए है और इसके बाद अगर कोई नहीं भरता है तो उसे ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है. न्यूज़ सोर्स समाचार नामा

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