उत्तर प्रदेश

बस दुर्घटनाओं को रोकने हेतु लागू होगी सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना: दयाशंकर सिंह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की बसों द्वारा घटित हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चालकों हेतु ’’सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना’’ 01 जनवरी, 2024 से लागू किये जाने का निर्णय निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया। इससे चालकों में सुरक्षित बस संचालन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप एक बड़ी धनराशि जनधन की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है तथा बस के क्षतिग्रस्त हो जाने से संचालन प्रभावित होता है। इससे राजस्व की भी हानि होती है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि चालकों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब एक कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि में चालकों को कम से कम 264 दिन ड्यूटी तथा 66000 किमी0 बस का संचालन किया जाना आवश्यक होगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि एक कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित अर्हता एवं दुर्घटना रहित संचालन करने पर 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त अगले वर्ष जनवरी माह में चालकों को दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक द्वारा कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस अथवा किमी0 पूरे नहीं किये जाते हैं तो उस वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस वर्ष के लिए चालक प्रोत्साहन योजना से वंचित होगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि दुर्घटना का अभिप्राय ऐसी बस दुर्घटना से होगा जिसमें बस के विरूद्ध दुर्घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जान की हानि अथवा घायल होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी हो या जिसमें रू0 10 हजार से अधिक की क्षति बस में हुई हो।

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