पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह अप्रैल, 2022 में अवशेष लाभार्थियों को, खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु वितरण की तिथि 24 अप्रैल, 2022 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा 24 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध रहेगी।
यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त, श्री सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत नियमित आवंटन को अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में माह अप्रैल, 2022 के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण 12 अप्रैल, 2022 से 20 अप्रैल, 2022 तक कराये जाने के निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये थे, किन्तु प्रदेश के कई जिलों में उचित दर दुकानों तक राशन की आपूर्ति समय से न होने के कारण से वितरण का समय बढ़ाया गया है।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि 24 अप्रैल, 2022 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, प्रबन्ध निदेशक, आवश्यक वस्तु निगम लि0, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, तथा समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दियें गये हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।