उत्तर प्रदेश

वितरण की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण

लखनऊः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर माह जुलाई, 2021 से नवम्बर, 2021 के लिए 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। इसी क्रम में माह सितम्बर, 2021 में सम्पन्न होने वाले प्रथम चक्र में आगामी 05 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) का मुफ्त वितरण किया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
अपर आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो और उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाएगी।
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि जाँच में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी विक्रेता के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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