उत्तर प्रदेश

सड़क सुरक्षा के प्रति वाहन क्रेताओं को जागरूक किया जायेगा: परिवहन मंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि वाहन क्रेताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए समस्त दो पहिया एवं चार पहिया वाहन शोरूम में सड़क सुरक्षा कार्नर विकसित किये जाएंगे। लोगों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना परिवहन विभाग की प्राथमिकता है। पिछले कुछ दशकों में वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि 16 अप्रैल, 2015 से प्रदेश के समस्त जनपदों में नये वाहनांे का पंजीयन डीलर प्वाइंट पर ही किया जा रहा है। साथ ही 04 नवम्बर, 2020 के सर्कुलर द्वारा नये वाहनों की भौतिक पत्रावली को भी एआरटीओ कार्यालय भेजने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दिया गया है। अब लोगों को एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ता। नई व्यवस्था के तहत डीलर प्वाइंट पर ही पंजीयन सम्बंधी कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पहले एआरटीओ कार्यालय में ही लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में समुचित जानकारी दी जाती थी, परन्तु नई व्यवस्था के लागू होने से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए डीलर प्वाइंट पर सड़क सुरक्षा कार्नर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि सभी वाहन शोरूम मालिकों को निर्देश दिये गये हैं कि वाहन शोरूम में उपलब्धता के अनुसार अच्छी दृश्यता वाले स्थान का चुनाव कर अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी कार्नर विकसित करें। जहां पर सड़क सुरक्षा के रोचक एवं ज्ञानवर्धक क्रिएटिव पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, साइन बोर्ड, कट आउट एवं मैसकार्ड के माध्यम से प्रदर्शित किये जाएं।

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