व्यापार
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चा पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चा पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 के 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आवश्यक एवं उचित समझते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार, भारत के विशेष राजपत्र भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में, का. आ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 3 अगस्त, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया है :-
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : – तालिका-1
तालिका-2
तालिका-3
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