जिले में 15 मार्च तक धारा 144 लागू
मतगणना एवं होली महोत्सव के मद्देनजर शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से समूचे जनपद में धारा-144 लागू कर दी है, जो 15 मार्च तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म,जाति, सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा जनभावनाओं को भड़काने वाला कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति शस्त्र, लाठी, किसी प्रकार का हथियार, विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा व ईट,पत्थर आदि एकत्रित नहीं करेगा और ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना रिटर्निंग आॅफिसर की अनुमति के जनसभा,जुलूस तथा रैलियों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
ऐसे उत्तेजनात्मक नारे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा जिससे साम्प्रदायिक व सामाजिक भावनाएं आहत होती हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक व राजकीय सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। एडीएम ने बताया कि यह आदेश राजकीय कार्यक्रमों, समारोहो, पुलिस बल, पीएसी एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा। एडीएम ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं थाना प्रभारियों, तहसीलदारों तथा खण्ड विकास अधिकारियों से कहा है कि आदेश का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करें।