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अदालत ने नशीले पदार्थ मामले में पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को 10 साल कारावास की सजा सुनाई

सिक्किम के पाकयोंग जिले की एक अदालत ने एक पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को मादक पदार्थ रखने के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पाकयोंग जिले के एक विशेष न्यायाधीश ने पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल पेम शेरिंग भूटिया को सिक्किम नशीले पदार्थ रोधी अधिनियम (एसएडीए) के तहत मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भूटिया को 2021 के एक मामले में व्यावसायिक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने का दोषी ठहराया गया था। इस फैसले के बाद पाकयोंग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पारू रुचल ने कहा कि यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक ​​कि पुलिस कर्मी भी नहीं।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल का कोई भी सदस्य जो नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल पाया जाता है, उसे अन्य अपराधियों की तरह ही सख्त कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।

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