उत्तराखंड समाचार

उत्‍तराखंड: निकाय क्षेत्र में खुलेंगी शराब की दुकान और बार

देहरादून, : सुप्रीम कोर्ट के एक नए निर्णय ने राज्य सरकार को राहत दी है। इसके अनुसार निकाय क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानें व बार 500 मीटर की परिधि के प्रतिबंध से मुक्त किए गए हैं। अब उत्तराखंड सरकार भी इस फैसले का अध्ययन कर रही है ताकि प्रदेश में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सके। इसके साथ ही अब सरकार शराब के व्यवसाय में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा भी दे रही है। इसके लिए सभी शराब की दुकानों में स्वैप मशीन रखने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुवार को आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने आबकारी महकमे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का परीक्षण करने एवं इसे प्रदेश में लागू करने के लिए न्याय विभाग से विधिक राय लेने के निर्देश दिए। यदि यह फैसला उत्तराखंड में लागू होता है तो इससे प्रभावित होने वाले सैकड़ों बार फिर से आबाद हो जाएंगे और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

बैठक में आबकारी मंत्री ने अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके तहत सीसी कैमरों के इस्तेमाल के साथ ही एडवांस बार कोड का प्रयोग किया जाए। होलोग्राम व्यवस्था से ट्रेकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। उन्होंने प्रदेश की आबकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सोमवार 28 अगस्त को फिर से आबकारी महकमे की बैठक बुलाई है।

बैठक में अपर सचिव आबकारी रणवीर सिंह, आबकारी आयुक्त युगल किशोर पंत एवं अपर आयुक्त अर्चना गहरवार आदि मौजूद थे।

 देशी शराब की कीमतों में बदलाव की तैयारी

आबकारी महकमा प्रदेश में देशी शराब की कीमतों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। जीएसटी लागू होने का असर इस पर भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इसकी कीमतों में बदलाव किया जा सकता है। दरअसल, प्रदेश में अभी देशी शराब की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं मगर कुछ शराब कंपनियां इसे अधिक दाम पर बेच रही हैं। यहां तक कि कीमत बढ़ाने को शासन में दबाव डाला जा रहा है।

वहीं सूत्रों की मानें तो विभाग ने इनकी कीमत कम करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए दो चरण की बैठक हो चुकी है, मगर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रणबीर सिंह का कहना है कि जीएसटी लागू होने से कीमतें प्रभावित हो रही हैं। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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