देश-विदेश

केबल टीवी नेटवर्क पर डीडी चैनलों का प्रसारण

नई दिल्ली: सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों की प्रामाणिक जानकारी, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का संवर्धन, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन और वैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देने के संबंध में दूरदर्शन के योगदान को देखते हुए सभी केबल टीवी नेटवर्क के लिए अनिवार्य है कि वे डीडी चैनलों का प्रसारण करें। बहरहाल, देखा जा रहा है कि कई केबल ऑपरेटर ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो मौजूदा नियमों के खिलाफ है।

इसलिए यह निर्णय किया गया है कि मौजूदा एमएसओ और नये आवेदकों से शपथ पत्र लिए जाएं कि वे अपने टीवी नेटवर्क पर लोकसभा और राज्यसभा टीवों चैनलों के अलावा दूरदर्शन के सभी 24 चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं। इस तरह का शपथ पत्र नोटिस जारी होने के एक महीने के अंदर दिया जाना है।

शपथ पत्र का प्रारूप www.mib.gov.inwww.digitalindiamib.com  पर उपलब्ध है और पोर्टल  www.broadcastseva.gov.in. पर ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया मौजूद है।

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